गैस एजेन्सी के आवेदन की पूरी जानकारी – प्रगति योजना 2017




भारत की केंद्रीय सरकार ने आम नागरिको के लिए प्रगति योजना की शुरुआत की है | इस योजना के जरिये देश के सबसे प्रगतिशील व्यापार से जुड़ने का मौका है | इस योजना के अंतर्गत मार्केटिंग योजना के तहत लाइसेंस प्राप्त कर सकते है | इस योजना में कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने शहर में गैस एजेन्सी शुरू कर सकता है लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ नियम लागू किये है | इस प्रगति योजना में आईबीपी गैस ने भारत में 508 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर सकते है |



 

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  12. पश्चिम बंगाल में ब्लॉक तहसील
  13. जिला स्तर पर डीलरशिप आदि |



  1. आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए |
  2. आवेदक की आयु 21 से 60 वर्ष होने चाहिए |
  3. आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बाहरवीं तथा समकक्ष पास हो |
  4. आवेदक की निवेश क्षमता 10-15 लाख होनी चाहिए |
  5. सिलेंडर भण्डारण हेतु न्यूनतम 21 x 26 मीटर परिमाप का भूखंड होना चाहिए |
  6. पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के मुख्य प्रबंधक के द्वारा अनुमोदित 5000 किग्रा. एमपीजी भण्डारण का गोदाम होना चाहिए |
  7. 240 संतुष्ट, बढ़ते डीलरों के मजबूत वितरण नेटवर्क और जारी रखें
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