गैस एजेन्सी के आवेदन की पूरी जानकारी – प्रगति योजना 2017
भारत की केंद्रीय
सरकार ने आम नागरिको के लिए प्रगति योजना
की शुरुआत की
है | इस योजना
के जरिये देश
के सबसे प्रगतिशील
व्यापार से जुड़ने
का मौका है
| इस योजना के
अंतर्गत मार्केटिंग योजना
के तहत लाइसेंस
प्राप्त कर सकते है | इस
योजना में कोई भी इच्छुक
व्यक्ति अपने शहर
में गैस एजेन्सी
शुरू कर सकता है लेकिन
इसके लिए सरकार
ने कुछ नियम
लागू किये है
| इस प्रगति योजना
में आईबीपी गैस
ने भारत में
508 करोड़ रुपये से
अधिक का निवेश
कर सकते है
|
- हरियाणा
- पंजाब
- दिल्ली
- राजस्थान
- जम्मू कश्मीर
- हिमाचल प्रदेश
- उत्तराखंड
- उत्तरप्रदेश
- बिहार
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- पश्चिम बंगाल में ब्लॉक तहसील
- जिला स्तर पर डीलरशिप आदि |
- आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए |
- आवेदक की आयु 21 से 60 वर्ष होने चाहिए |
- आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बाहरवीं तथा समकक्ष पास हो |
- आवेदक की निवेश क्षमता 10-15 लाख होनी चाहिए |
- सिलेंडर भण्डारण हेतु न्यूनतम 21 x 26 मीटर परिमाप का भूखंड होना चाहिए |
- पेट्रोलियम व विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के मुख्य प्रबंधक के द्वारा अनुमोदित 5000 किग्रा. एमपीजी भण्डारण का गोदाम होना चाहिए |
- 240 संतुष्ट, बढ़ते डीलरों के मजबूत वितरण नेटवर्क और जारी रखें
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